इस महीने की शुरुआत में एक सड़क दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व अध्‍यक्ष साइसर मिस्‍त्री की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही कार की पिछली सीट पर बैठे लोगों के सीटबेल्‍ट नहीं लगाने पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू हुई है। दिल्‍ली समेत देशभर में लोगों को यह बताया जा रहा है कि वह कार की पिछली सीट पर बैठते समय भी सीटबेल्‍ट लगाएं। साल 2019 में मोटर वीकल ऐक्‍ट में कुछ बहुत कठोर बदलाव किए गए थे। इसके तहत, ट्रैफ‍िक से जुड़े कानूनों को और सख्‍त बनाया गया था और पेनल्‍टी को 10 गुना तक बढ़ा दिया गया था। आपके लिए भी ऐसे कानूनों को याद रखना जरूरी है, जिनके उल्‍लंघन पर भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। कई मामलों में तो जुर्माने की रकम लाखों में भी गई है। 

चालान से जुड़े सबसे आम मामलों में अक्‍सर लोग बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ही ड्राइव करने की गलती कर जाते हैं। टूवीलर और फोर वीलर दोनों सवार लोगों के साथ यह परेशानी आम है। बिना वैध लाइसेंस के ड्राइव‍िंग करने पर पहले 500 रुपये का चालान होता था। मोटर वीकल ऐक्‍ट में हुए बदलावों के बाद चालान की रकम को बढ़ाकर 5 हजार रुपये कर दिया गया है। साथ ही अगर आप बिना वैध लाइसेंस प्‍लेट के कोई अनऑथराइज्‍ड वीकल चलाते हैं, तब भी 5 हजार रुपये का चालान हो सकता है।  

अगर आपकी गाड़ी को RC एक्‍सपायर होने या फ‍िटनेस टेस्‍ट में फेल होने की वजह से डिसक्‍वॉलिफाई घोषित किया गया है, तो ऐसे वीकल को चलाने पर 10 हजार रुपये का चालान हो सकता है। पहले यह 500 रुपये था। 

पहली बार नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का चालान होगा, दूसरी बार यह बढ़कर 15,000 रुपये हो जाएगा साथ ही 6 महीने से दो साल तक की जेल भी होगी। गाड़ी में जरूरत से ज्‍यादा पैसेंजर हुए तो हर यात्री एक हजार रुपये का ओवरलोडिंग चालान गाड़ी मालिक पर हो सकता है। पेलोड कैपिस‍िटी से ज्‍यादा गाड़ी लोड करने पर 20 हजार का चालान हो सकता है। ड्राइविंग करते हुए इमरजेंसी वीकल को रास्‍ता नहीं देने पर 10 हजार रुपये का चालान और/या 6 महीने की कैद हो सकती है। 

रैश और खतरनाक ड्राइविंग के मामलों में पहली बार पकड़े जाने पर एक हजार रुपये से लेकर 5 हजार रुपये का दंड और/या 6 महीने से 1 साल तक की कैद हो सकती है। ऐसा दूसरी बार करने पर 2 साल तक कैद और/या 10 हजार रुपये तक की पेनल्‍टी लग सकती है।  

रिपोर्टों के अनुसार, कई बार ये चालान लाखों रुपये तक पहुंच जाते हैं। जनवरी 2020 में एक पोर्श मालिक को ‘जरूरी डॉक्‍युमेंट्स नहीं होने’ के लिए 27.68 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इससे पहले राजस्‍थान में रजिस्‍टर्ड एक वीकल पर दिल्‍ली की रोहिणी सर्कल पुलिस ने ट्रैफ‍िक नियमों का उल्लंघन करने के लिए 1,41,700 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
 



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